Bilaspur News: फर्जी दस्तावेज तैयार कर हो रही थी जमीन की खरीदी-बिक्री, संचालक रितेश जाजोदिया गिरफ्तार

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पुलिस ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की खरीदी-बिक्री करने वाले एक बड़े स्टील कारोबारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से जमीन से संबंधित फर्जी दस्तावेज ऋण पुस्तिका, मुख़्तियरनामा, बिक्री नामा जप्त किया गया।

मिली जानकारी के मुताबिक 11 नवम्बर 2024 को तहसीलदार सकरी ने रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि भुइंया एप के सिटीजन पोर्टल में फर्जी ई रजिस्ट्री के जरिए खसरा नंबर 803/6, 804/1, 804/2, 794/5 एवं 781/9 की भूमि को नामांतरण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की है।

प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर अपराध कमांक 878/24 879/24. 880/24881/24 और 882/24 सभी धारा 318(4), 338, 336 (3) 340(2) बी.एन.एस. के तहत जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आरोपी को फौरन गिरफ्तार करने के निर्देश दिया. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निरीक्षक दामोदर मिश्रा ने थाना स्तर पर टीम गठित आरोपियो की तलाश शुरु की गई।

इस मामले की जांच के दौरान प्रार्थी और गवाह जमीन मालिक गीता भट्टाचार्य, विनोद शर्मा और अशोक साहू से पुछताछ किया गया तो जमीन किसी के पास बेचने से इंकार किया. सभी ने फर्जी तरीके से ऑनलाईन पोर्टल में दस्तावेज अपलोड कर धोखाधड़ी करने की संभावना जताई।

जांच के दौरान खबर मिली कि जमीन को कपिल स्टील के संचालक रितेश जाजोदिया बिकी करने का सौदा कर रहा है. इस खबर की तस्दीक के कपिल स्टील के संचालक रितेश जाजोदिया से धारा 23 (2) मा.सा.अधि. 2023 के तहत गवाहों के सामने बयान लिया गया. इसके बाद रितेश जाजोदिया के पेश करने पर ऋण पुस्तिका और सीमांकन रिपोर्ट, ईश्तहार की छायाप्रति और बी-1 एवं पी-2 के दस्तावेज और मोबाईल फोन और राम साय राम नामक व्यक्ति से पावर ऑफ अटार्नी और बिकी पत्र को पुलिस ने जप्त किया।

पुलिस ने रितेश जाजोदिया पिता स्व अशोक जाजोदिया उम्र 42 साल निवासी मारवाड़ी लाईन खपरगंज के कब्जे से कूट रचित दस्तावेज ऋण पुस्तिका, सीमांकन रिपोर्ट एवं बी-1 पी-2 (राजस्व दस्तावेज) जिसमें जमीन मालिक का नाम राम साय राम लिखा हुआ है को जप्त किया गया है. जबकि उक्त जमीनों का वास्तविक मालिक कोई और है।

इस तरह मामला सदर में रितेश जाजोदिया पिता अशोक जाजोदिया उम्र 42 साल निवासी मारवाडी लाईन खपरगंज के खिलाफ अपराध धारा 318(4), 338. 336 (3) 340(2), 61(2) (क) बी.एन.एस. का सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

इस कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) निमितेश सिंह परिहार, थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर मिश्रा, उनि हेमंत आदित्य, प्रआर राहुल सिंह (साईबर सेल) आरक्षक- अफाक खान, सुमन कश्यप, पंकज यादव, बोधु कुम्हार (साईबर सेल) की अहम भूमिका रही।

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