छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी के नियमों में बदलाव। DPI के सख्त आदेश के मुताबिक अब ऑफलाइन लीव एप्लीकेशन मान्य नहीं, HRMIS पोर्टल से करना होगा ऑनलाइन आवेदन।
छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब किसी भी प्रकार के ऑफलाइन अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कर्मचारियों को अपनी छुट्टी के लिए पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था का पालन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य:
विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी के लिए HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन से लेकर उसकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया अब इसी पोर्टल पर ऑनलाइन संपन्न होगी।
डीपीआई के संज्ञान में आया था कि कुछ जगहों पर ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ऑफलाइन आवेदन मिलने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
डिजिटल होती व्यवस्था:
इससे पहले विभाग द्वारा VSK ऐप के जरिए ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। अब छुट्टियों की प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल होने से कर्मचारियों की उपस्थिति और अवकाश का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा।
लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को पत्र भेजकर इन नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

