रानू साहू की जमानत याचिका रद्द! कारण यहां पढ़ें!

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रानू साहू ने ईडी (इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ जमानत के लिए आवेदन किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई।

अभियोजन पक्ष के वकील डा. सौरभ पांडेय ने अदालत में कहा कि रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर जांच जारी है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर जमानत दी जाती है, तो इससे जांच और साक्ष्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

वहीं, बचाव पक्ष ने ईडी की एफआईआर पर सवाल उठाते हुए रानू साहू को मामले से अप्रभावित बताते हुए कहा कि उनका इस घोटाले में कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को जमानत याचिका को रद्द करने का फैसला सुनाया गया।

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