छत्तीसगढ़ वन विभाग एवं एंटी पोचिंग की टीम ने महासमुंद जिले के बागबाहरा में पांच लोगों से चीतल और तेंदुआ का खाल जप्त किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद एंटी पोचिंग टीम एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा को मुखबिर से खबर मिली कि ग्राम ओंकारबंद एवं मरार कसहीबाहरा के बीच कुछ लोग वन्य प्राणी चीतल और तेंदुआ का शिकार कर उनके खाल को इकठ्ठा कर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं.
मुखबिर से खबर मिलने के बाद एंटी पोचिंग टीम और वन परिक्षेत्र बागबाहरा के संयुक्त टीम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 353 में ग्राम ओंकारबंद और मरार कसहीबाहरा के बीच खड़े पांच आरोपों से मौके पर पूछताछ कर चीतल और तेंदुआ का खाल जप्त किया गया.
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 (3), 44 (1), 48 एवं 51 के तहत वन अपराध पीओआर 13402 / 22 दिनांक 14.11.2024 दर्ज कर बागबाहरा की अदालत में पेश किया गया. जहां से सभी पांच आरोपियों को महासमुंद जेल दाखिल किया गया.
उक्त कार्रवाई में वन मंडल अधिकारी महासमुंद पंकज राजपूत, उपनिदेशक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद वरुण जैन तथा उपवन मंडल अधिकारी महासमुंद के मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा के नेतृत्व में बागबाहरा वन परिक्षेत्र के अमले एवं एंटी पोचिंग टीम गरियाबंद द्वारा इस कार्यवाही को किया गया.
महासमुंद वनमंडल के साथ संयुक्त टीम गिठत कर चुरकी ग्राम तहसील बागबाहरा जिला महासमुंद के पास चीतल की खाल के साथ मानिसंग पिता हीरालाल, गिरधर पिता ढेलुराम, हराक पिता जहरु, सुकालू पिता पुनीत और पीलाराम पिता कोमल को मौके से पकड़ा गया. आरोिपयों से तेंदुआ खाल का एक टुकड़ा भी जप्त किया गया. जो आरोिपयों ने चार साल पूर्व का बताया. आरोिपयों से मोटर सायकल 1 नग, 3 नग मोबाईल भी जप्त की गयी. इनमे से दो आरोिपयों पर पूर्व में भी जंगली सूअर के शिकार करने के प्रयोजन से बिजली लाइन से हूिकंग करने सम्बन्धी प्रकरण महासमुंद वनमंडल द्वारा दर्ज है.