डीएलएड-बीएड मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें HC ने क्या कहा

Date:

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त नहीं करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस एनके व्यास ने बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाले बिना ही डीएलएड डिग्री वालों को नियुक्ति देने का रास्ता सुझाया है। कोर्ट ने कहा कि, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि बीएड डिग्री वालों को नौकरी से निकाले बिना ही डीएलएड वालों को भी नियुक्ति दे दी जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। बता दें कि पूर्व में हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति को अवैधानिक बताते हुए भर्ती निरस्त करने का आदेश दिया था।

दरअसल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होने के बाद भी राज्य शासन ने इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसके चलते बीएड डिग्रीधारी शिक्षक नियम विरूद्ध तरीके से एक साल से ज्यादा समय से पदस्थ है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड डिग्रीधारी शिक्षक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के योग्य नहीं है। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति निरस्त कर डीएलएल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। लेकिन, इसके बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना न्यायालय की अवमानना है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Share post:

More like this
Related

प्रेमिका की हत्या कर, शादीशुदा प्रेमी ने लगा ली फांसी…जानिए पूरा मामला!

कांकेर: जिले के चारामा थाना क्षेत्र में प्रेमिका की...

लोहारीडीह आगजनी-हत्याकांड में एक नया मोड़…जानिए यहां!

लोहारीडीह आगजनी-हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। कवर्धा...

मुंबई की किन्नर ने छत्तीसगढ़ के किन्नर को सुपारी देकर हत्या करा दी! मठ पर कब्जा चाहती थी…पढ़िए पूरी कहानी!

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में किन्नर हत्याकांड का...

MID TERM ONLINE TEST: खरोरा विद्यालय के बच्चे हैं अव्वल!

आई.सी.टी. लैब युक्त विद्यालय खरोरा में मध्य क्रम ऑनलाइन...