Driving licence new rules raipur: छत्तीसगढ़ के लोगों को अप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं होगी। आम लोगों को मुश्किलें नहीं हो इसके लिए विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब जिन लोगों को अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है उनके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा से घर बैठे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होगा। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अब लोगों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
परिवहन विभाग ने शुरू की नई सुविधा
परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था के अनुसार, आवेदक ऑनलाइन अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। इसले लिए आवेदक को 450 रुपये की फीम जमा करनी होगी। इसके साथ ही डॉक्टर का मेडिकल प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा। इसके बाद विभाग के द्वारा आवेदक के दस्तावेजों की जांच होगी। अगर दस्तावेज में किसी भी तरह की कमी नहीं रहती है तो ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाएगा।
जो नहीं कर सकते ऑनलाइन अप्लाई उनके लिए क्या?
जो लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को लिए परिवहन सुविधा केंद्र का अधिकृत किया गया है। लोग यहां जाकर अपने लाइसेंस के नवीनकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के लिए आवेदनकर्ता को परिवहन सुविधा या फिर छत्तीसगढ़ ट्रासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा। इसके ओपन होने के के बाद लाइसेंस नवीनीकरण के सेक्शन में जाना होगा। यहां पर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स भरनी होगी। उसके बाद अपना आधार कार्ड, डॉक्टर के द्वारा दिया गया फिट का मेडिकल प्रमाण पत्र देना अपलोड करना होगा।
इसके बाद आवेदक को 450 रुपये की फीस जमा करनी होगी। आवेदन ऑनलाइन के सभी माध्यमों से अपनी फीस जमा कर सकते हैं। यह प्रकिया पूरी करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा। जिसके बाद आपके दस्तावेज ऑटो मोड में परिवहन विभाग की साइट पर सबमिट हो जाएगा।