कथित धर्मांतरण मामला, ननों को मिली जमानत…पढ़िए!

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के आरोपी में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार ननों के केस में बड़ा अपडेट है. बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को पीड़ित पक्षों की दलील सुनने के बाद बेल एप्लिकेशन पर फैसले को सुरक्षित रखा था. आज पीड़ितों की जामनत अर्जी को मंजूर कर दिया गया है।

बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था. आरोप था कि तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को GRP के हवाले कर दिया था. GRP थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच के बाद धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

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