छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल के सीनियर अधिकारी के खिलाफ सीआईडी में FIR हुई है। इसकी वजह RTI में गलत जानकारी देना बताया गया है। मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के सीनियर डीसीम अवधेश कुमार त्रिवेदी और अन्य से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि उन्होंने रायपुर आरक्षण केंद्र में पदस्थ कॉमर्शियल स्टाफ कल्पना स्वामी से संबंधित जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी थी। लेकिन उन्हें जो जानकारी उपलब्ध कराई गई, वह कथित रूप से गलत थी।
मामले की CID कर रही जांच
इसी को आधार बनाकर एडवोकेट आनंद शर्मा सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई। यह एफआईआर ओडिशा के कटक में धारा 173(1) बीएनएसएस-2023 के तहत दर्ज की गई है। अब मामले की जांच सीआईडी कर रही है।
सीनियर डीसीएम ने कहा- FIR की जानकारी है
इस पूरे घटनाक्रम पर सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें भी इस एफआईआर की जानकारी है। हालांकि उन्होंने कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि वे लीगल एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ही आगे का कदम तय करेंगे।
RTI में गलत जानकारी देना गंभीर मामला
मामला सामने आने के बाद रायपुर रेलवे मंडल में चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। जानकारों की मानें तो आरटीआई से जुड़ा यह विवाद गंभीर हो सकता है।
गलत जानकारी देने पर कानूनी कदम उठाया
शिकायतकर्ता एडवोकेट आनंद शर्मा का कहना है कि उन्होंने सूचना का अधिकार कानून (RTI) के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन गलत सूचना दिए जाने पर उन्हें कानूनी कदम उठाना पड़ा है।
सीआईडी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी कि सूचना गलत तरीके से क्यों दी गई और इसमें किन अफसरों की भूमिका रही।
