मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में एक बार फिर नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन, पढ़े पूरी खबर

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मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में एक बार फिर नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए खुलेआम बिना मान्यता के चल रहे अवैध अस्पताल को प्रशासन ने सील करने कार्यवाही की है. कुछ माह पहले जिस अस्पताल में एक नवविवाहिता गर्भवती महिला की इलाज के अभाव में मौत हुई है उसी अस्पताल का नाम बुध केयर हॉस्पिटल रखकर संचालित किया जा रहा था, जहां एक नवंबर को मस्तिष्क ज्वर झटके से पीड़ित बांधी गांव के आदिवासी समाज के 7 वर्षीय बालक धनंजय पिता ओंकार की मौत गलत इलाज करने से हुई थी. यह अस्पताल बिना लाइसेंस के चल रहा था. इसकी खबर होते ही स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान में लिया और आज अस्पताल को सील किया. वहीं डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है।

इस पूरे मामले में अस्पताल को सील करने की कार्यवाही सहित अस्पताल के संचालक सहित फर्जी डॉक्टर के खिलाफ उस समय एफआईआर दर्ज करने के बाद जेल दाखिल किया गया था. साथ ही उस समय भी आन्या अस्पताल को सील करने की कार्यवाही की गई थी. इसके बाद फिर नया मामला उजागर होने के बाद लोरमी के एसडीएम अजीत पुजारी एसडीओपी माधुरी धिरही, जिला के नोडल डॉ खैरवार, बीएमओ डॉ. जीएस दाऊ सहित पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज बुध केयर अस्पताल में छापेमारी की. जहां अस्पताल में भर्ती मरीजों को सामुदायिक अस्पताल में शिफ्ट करते हुए बिना मान्यता के संचालित निजी अवैध अस्पताल को सील करने की कार्यवाही की गई है।

 

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