हड़ताल हड़ताल हड़ताल, जाने क्या है शिक्षकों की मांग

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छत्‍तीसगढ़ में अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों की आज हड़ताल है। शिक्षक जिला स्‍तर पर प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही सभी जिला मुख्‍यालयों पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा।

शिक्षकों का कहना है कि संविलियन (Teachers Strike in Chhattisgarh) के बाद उनकी सालों पुरानी सेवा को शून्‍य किया गया है। इससे शिक्षकों में आक्रोश व्‍याप्‍त है। इसके चलते त्रिस्तरीय क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान से वंचित हो गए हैं।

साथ ही ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं ग्रेज्युटी, कैशलीव जैसी सुविधाओं में भी आंशिक लाभ मिलेगा। पुरानी सेवा गणना नहीं होने से वेतन विसंगतियां भी शिक्षक एल बी संवर्ग के वेतनमान में आने से शिक्षकों में आक्रोश है।

जिलों में आज बड़ा धरना प्रदर्शन

शिक्षकों ने बताया कि वेतन विसंगति (Teachers Strike in Chhattisgarh) दूर करने मोदी की गारंटी में वर्तमान सरकार ने संकल्प पत्र में लिखा था। इसी तरह प्रमुख पांच मांगों को लेकर प्रदेश के शिक्षक 24 अक्टूबर यानी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस आंदोलन में शिक्षकों के प्रमुख संगठन एक मंच पर आए हैं। यह आंदोलन शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जारी है।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा (Teachers Strike in Chhattisgarh) प्रांत संचालक वीरेंद्र दुबे ने जानकारी दी कि शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद संविलियन से पहले की सेवा अवधि को शून्‍य कर दिया गया है। इससे शिक्षक कई लाभ से वंचित हो रहे हैं।

पूर्व सेवा की गणना न हो पाने से क्रमोन्नति, पुरानी पेंशन के पूर्ण पेंशन से ये शिक्षक वंचित रह जाएंगे। समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण नहीं हुआ है, इससे वेतन विसंगति आई है। मोदी की गारंटी में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने का वादा है, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा है।

मोदी की गारंटी में सहायक शिक्षक (Teachers Strike in Chhattisgarh) की वेतन विसंगति को दूर किया जाए। सभी एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए।

पुनरीक्षित वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण हो और 1.86 के गुणांक पर वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाए।

पूर्व सेवा अवधि की गणना हो, सभी शिक्षक को पुरानी पेंशन को निर्धारित करें, भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 के आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान हो।

उच्च न्यायालय बिलासपुर ने आदेश पारित किया था, उसके तहत सभी पात्र शिक्षकों की क्रमोन्नति समयमान विभागीय आदेश जारी हो।

शिक्षक और कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। जुलाई 2019 से देयतिथि पर महंगाई भत्ते का एरियर का समायोजन जीपीएफ और सीजीपीएफ खाते में हो।

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