छत्तीसगढ़ SIR: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा स्पष्टीकरण…जरूर पढ़ें!

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छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। अब ऐसे मतदाता, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। खास बात यह है कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत रहे लोगों को भी फॉर्म-6 भरने पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पहले से पंजीकृत मतदाताओं का संशय हुआ दूर
दरअसल, SIR प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हुए हैं, जो पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत थे। ऐसे लोगों के सामने फॉर्म-6 भरने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। इसकी वजह फॉर्म-6 में दिया जाने वाला घोषणा पत्र था, जिसमें पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की बात दर्ज होती है। लोगों को आशंका थी कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद यह घोषणा करने पर उनके खिलाफ गलत जानकारी देने का मामला बन सकता है।

धारा 31 के तहत कार्रवाई का डर निराधार
इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उसे नए सिरे से फॉर्म-6 जमा करना होगा। भले ही वह पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत रहा हो, केवल इस आधार पर उसकी घोषणा को गलत या झूठा नहीं माना जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की आशंका निराधार है।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला
आयोग का यह स्पष्टीकरण दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले के अनुरूप है। यह फैसला याचिका संख्या W.P. (C) No. 14955/2026 में निलोत्पल दत्ता व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य मामले में दिया गया था। अदालत ने भी स्पष्ट किया था कि ऐसी स्थिति में पहले से पंजीकृत मतदाता फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं और इसे गलत घोषणा नहीं माना जाएगा।

ERO को कार्रवाई नहीं करने के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केवल इस आधार पर किसी आवेदक के खिलाफ धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं की जाए कि उसका नाम पहले की किसी मतदाता सूची में दर्ज था। हालांकि, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और आवेदन निर्धारित नियमों के अनुसार हो।
मतदाता समय रहते भरें फॉर्म-6
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यदि नाम सूची में नहीं है, तो बिना किसी संकोच के समय रहते फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

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