साय कैबिनेट की बैठक में ये महत्तवपूर्ण निर्णय हुए…पढ़िए!

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छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की अहम कैबिनेट बैठक 11 जुलाई को संपन्न हो गई है। यह बैठक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले आयोजित की गई, ऐसे में इसका राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 12 से अधिक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों का सीधा प्रभाव राज्य के युवाओं, किसानों, व्यापारियों और शहरी विकास पर पड़ेगा। बैठक में कई संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी गई और नई नीतियों को हरी झंडी दिखाई गई है।

इन फैसलों पर लगी मुहर:
युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के लिए नई नीति का तोहफा
राज्य सरकार ने छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी दी है।

इस नीति के तहत:
100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच का लक्ष्य
500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन
150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया जाएगा
बौद्धिक संपदा जागरूकता और पेटेंट फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा
नीति में जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करने और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
आदिवासी और वंचित युवाओं के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी
राज्य सरकार और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की जाएगी।

इसके माध्यम से:
आदिवासी, वंचित वर्ग, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय को व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगा
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और foreign language सिखाई जाएगी
सरकारी भवनों को ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील किया जाएगा
छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण को मंजूरी
राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर State Capital Region (SCR) बनाने हेतु विधेयक (SCR Bill 2025) को मंजूरी दी है।

SCR में 2031 तक 50 लाख की जनसंख्या का अनुमान
सुव्यवस्थित, टिकाऊ और योजना आधारित शहरी विकास सुनिश्चित किया जाएगा
भूमि उपयोग, निवेश, और urban coordination के लिए प्राधिकरण कार्य करेगा
संशोधित विधेयकों को मिली कैबिनेट की स्वीकृति
कैबिनेट ने निम्न विधेयकों के प्रारूपों को स्वीकृति दी:

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025
अवैध प्लाटिंग पर रोक, geo-referenced maps लागू होंगे
नामांतरण प्रक्रिया सरल, दस्तावेज़ अद्यतनीकरण में सुधार
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2025 (CG GST Amendment Bill)
इनपुट सेवा वितरक नियम अधिक प्रभावी
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, 1991
पुराने वाहनों के fancy numbers अब नए वाहनों पर उपयोग किए जा सकेंगे
सरकारी वाहनों पर बिना शुल्क यह सुविधा लागू
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, 2025
किसानों के हित में मंडियों के प्रबंधन में सुधार
छत्तीसगढ़ बकाया कर निपटान संशोधन विधेयक, 2025
व्यापारियों को राहत, कर मुकदमों का शीघ्र निपटारा
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025
प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन में पारदर्शिता
छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन
संचार शिक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वेतनमान लाभ
वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 30 सांख्येतर पदों का निर्माण किया गया है।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की यह बैठक राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिहाज से बेहद अहम रही। इन फैसलों से राज्य की आर्थिक नींव मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, और शहरी क्षेत्रों का विकास व्यवस्थित रूप से होगा।

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