छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रैली-जुलूस निकालने, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने या पंडाल और अस्थायी संरचना लगाने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है।
रायपुर नगर निगम ने आयोजन की अनुमति को लेकर नई प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे किसी भी आयोजन के लिए कम से कम 7 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इच्छुक व्यक्ति या संस्था को अपने क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा। निगम ने साफ किया है कि आयोजन से पहले जरूरी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना भी प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा रहेगा। इससे आयोजन के दौरान सुरक्षा, बिजली, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों की मंजूरी पहले से सुनिश्चित की जा सकेगी। समय पर आवेदन नहीं करने पर अनुमति प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।
चार विभागों की NOC देना अनिवार्य
आपको बता दें नगर निगम के निर्देश के अनुसार आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्था को चार विभागों की NOC जमा करनी होगी। इनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी या राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग शामिल हैं। विद्युत विभाग की ओर से कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता की NOC देनी होगी। आयोजन की प्रकृति के अनुसार इन विभागों की अनुमति सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी होगी। नगर निगम के जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन देने के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। निगम की ओर से जारी व्यवस्था का उद्देश्य आयोजन से पहले संबंधित विभागों के स्तर पर जरूरी जांच और अनुमति की प्रक्रिया पूरी करना है। खास तौर पर पंडाल या अस्थायी संरचना लगाने वाले आयोजकों को समय रहते सभी NOC की व्यवस्था करनी होगी।
रैली-जुलूस के बाद सफाई शुल्क दोगुना
नगर निगम ने रैली-जुलूस के बाद होने वाली सफाई व्यवस्था के शुल्क में भी बदलाव किया है। अब प्रत्येक आयोजन के लिए 1,000 रुपए सफाई शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले यह शुल्क 500 रुपए था। यानी नगर निगम ने सफाई शुल्क को दोगुना कर दिया है। निगम के मुताबिक नया शुल्क मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 को हुई बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के आधार पर निर्धारित किया गया है। रैली या जुलूस के बाद सड़क और आयोजन स्थल पर सफाई की जरूरत को देखते हुए यह शुल्क लिया जाएगा। आयोजकों को अनुमति प्रक्रिया के दौरान इस शुल्क से संबंधित नियमों का भी ध्यान रखना होगा। नगर निगम ने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर शुल्क और अनुमति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह जानकारी जारी की है।
खेल मैदान में आयोजन के लिए जोन कार्यालय में आवेदन
सार्वजनिक खेल मैदान में किसी कार्यक्रम का आयोजन करने वाले व्यक्ति या संस्था को अपने संबंधित क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसी तरह किसी आयोजन के लिए पंडाल या दूसरी अस्थायी संरचना लगाने से पहले भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी। नगर निगम ने बताया है कि इसके लिए संबंधित जोन कार्यालय में कार्यालयीन दिवस और समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा और उसके साथ जरूरी विभागों की NOC भी लगानी होगी। आयोजकों को कार्यक्रम की तैयारी शुरू करने से पहले अनुमति प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। सात दिन पहले आवेदन की व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संबंधित विभागों से NOC और नगर निगम की अनुमति की प्रक्रिया पूरी करने में समय लग सकता है। बिना जरूरी अनुमति के आयोजन करने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की स्थिति बन सकती है।
आयोजन से पहले पूरी करनी होगी अनुमति प्रक्रिया
रायपुर नगर निगम के नए निर्देशों के बाद रैली-जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन और पंडाल या अस्थायी संरचना लगाने वालों को पहले से तैयारी करनी होगी। आयोजक को कम से कम सात दिन पहले संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन देना होगा।
आवेदन के साथ राजस्व, पुलिस, होमगार्ड एवं अग्निशमन और विद्युत विभाग की NOC जमा करना जरूरी होगा। इसके अलावा रैली-जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के लिए अब 1,000 रुपए शुल्क देना होगा। नगर निगम ने अनुमति प्रक्रिया और शुल्क को लेकर अपने स्तर पर नियम स्पष्ट किए हैं। ऐसे में किसी भी आयोजन की तारीख तय करने से पहले संबंधित जोन कार्यालय से प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा। समय पर आवेदन और सभी आवश्यक NOC जमा होने के बाद ही आयोजन के लिए अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

