CGPSC भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…पढ़ें!

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021–22 भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए उन 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनके खिलाफ अब तक CBI ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने पहले ही 37 अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा था कि जिन अभ्यर्थियों पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है या जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उन्हें ज्वाइनिंग से वंचित नहीं किया जा सकता।

डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा और साफ कहा कि बिना आरोपपत्र के उम्मीदवारों को लंबित रखना उचित नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों में राहत की लहर दौड़ गई है।

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