बिलासपुर: कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि कोयला परिवहन में अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच के बाद दोनों पर गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में दोनों ही आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं और उन्होंने जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से दोनों आरोपियों को बड़ा झटका लगा है और उनकी जेल से रिहाई की उम्मीद फिलहाल समाप्त हो गई है।