बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर (कॉमर्स) पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मामला यूजीसी (UGC) के नियमों को दरकिनार कर भर्ती करने का सामने आया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। साथ ही, विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
डॉ. राजेश कुमार शुक्ला, जिन्होंने प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया गया है। याचिका के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन का त्रुटिपूर्ण सत्यापन किया है। साथ ही, ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित कर दिया गया है, जो नियमों के खिलाफ है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही, विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। अब विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि क्या भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी नियमों का पालन किया गया है या नहीं।