खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दी गई है। सभी खरीद केंद्रों पर धान की खरीद इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के परिणामों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस वर्ष धान की खरीद 14 नवंबर से शुरू होगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य के किसानों से नगद और लिंकिंग के माध्यम से धान की खरीद 14 नवंबर 2024 से शुरू होगी और यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किसान पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन की उम्मीद है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पिछली वर्ष की तरह लागू रहेगी।
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खरीद केंद्रों पर धान के व्यवस्थित उपार्जन के लिए सीमांत और लघु किसानों को अधिकतम दो टोकन और दीर्घ किसानों को अधिकतम तीन टोकन प्रदान किए जाएंगे। सभी खरीद केंद्रों पर धान की खरीद इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी। धान की खरीद के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाने को खरीदने की स्वीकृति दी गई है, जबकि कुल 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 18,420 रुपये प्रति माह के मान से 12 महीनों का मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपये का खर्च आएगा, जिसे मार्कफेड को पूर्व वर्षों की तरह जारी किया जाएगा।
बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने की सिफारिश की गई है। यह निर्णय मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा लिया गया है।
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 में संशोधन करते हुए सूबेदार/उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।