छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में NH 43 से लगे 22 एकड़ शासकीय जमीन के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस मामले में न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया। शिकायतकर्ता अरविंद वैश्य की शिकायत पर कोर्ट ने तत्कालीन तहसीलदार, आरआई, पटवारी और जमीन विक्रेता के खिलाफ मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कराई है।
जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के NH 43 से लगे 22 एकड़ शासकीय जमीन को कूटरचित कर खरीदी-बिक्री की गई थी। इस मामले की शिकायतकर्ता अरविंद वैश्य की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार बजरंग साहू, आरआई संदीप सिंह, पटवारी अनुराग गुप्ता, पटवारी सुरेंद्रपाल सिंह और विक्रेता राजेश पुरी के खिलाफ मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है।