भ्रष्ट प्रशासन, राजनेता और उद्योगपति की शवयात्रा 24 को…पढ़ें पूरी खबर!

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प्रशासन द्वारा कल उमा राईस मिल, मोजो मशरूम एवं मारूति फ्रेश संस्थान पर तालाबंदी करे।

रायपुर, खरोरा: 22 दिसंबर 2025 को मोजो मशरुम, मारुति फ्रेस, उमा राइस मिल ग्राम पीकरीडीह के अवैध संचालन एवं मनमानी के विरोध में अनिश्चितकालीन आंदोलन का दूसरा दिन सम्पन्न करते हुए ग्रामीणों एवं छत्तीसगढ़ ग्राम विकास एकता समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधानपीठ नई दिल्ली आदेश दिनांक 30.04.2019 OA संख्या 606/2018 के निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा कार्यवाही करते हुए निर्देशित क्या गया , बोर्ड के अधिकारियों द्वारा 11.03.2025 और 12.03.2025 को आपकी इकाई के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य देखे गए । यूनिट में लगा ETP चालू नहीं था। 111~ औद्योगिक अपशिष्ट प्लांट परिसर के बाहर डिस्चार्ज किया जा रहा था। प्लांट परिसर के अंदर हाउसकीपिंग संतोषजनक नहीं पाई गई। इससे पता चलता है कि उद्योग संदर्भ संख्या I के तहत दी गई सहमति में उल्लिखित “सहमति शर्तों” के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के WP(C) संख्या 375/2012 दिनांक 22/02/2017 के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है। इसलिए, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा JJA के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह कार्यालय आपको निम्नलिखित निर्देश देने का प्रस्ताव करता है: • मैं निम्नलिखित निर्देश देता हूँ: कि आप तुरंत पारबॉयल्ड राइस मिल बंद कर दें। संबंधित अधिकारी यूनिट को दी जाने वाली बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की सप्लाई तुरंत बंद कर देंगे। 3 — उद्योग पर पर्यावरणीय मुआवजा भी लगाया जा सकता है।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33A के तहत निर्देश, इसकी सूचना I 1 निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा
जबकि आप ग्राम पीकरीडीह तिल्दा और जिला – रायपुर (C.G.) में संबंधित पर्यावरणीय कानून के खिलाफ एक मशरूम उत्पादन इकाई चला रहे हैं। जबकि आपकी इकाई के निरीक्षण के दौरान बोर्ड के अधिकारियों द्वारा, निम्नलिखित तथ्य देखे गए:- इकाई से निकलने वाला अपशिष्ट संयंत्र परिसर के बाहर छोड़ा हुआ पाया गया। ,
इकाई से उत्पन्न ठोस कचरा परित्यक्त खदान के अंदर फेंका हुआ पाया गया।
जिससे भूजल दूषित हो सकता है। अब इसलिए, वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 की धारा 338 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कार्यालय आपको निम्नलिखित निर्देश देता है: 1. कि आप मशरूम उत्पादन गतिविधि को तुरंत बंद कर दें। 2. कि संबंधित अधिकारी आपकी यूनिट को दी जाने वाली बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की सप्लाई तुरंत काट दें।

उद्योग का पूर्व निरीक्षण 11.03.2025 और 12.03.2025 को पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया था, यह पाया गया कि संयंत्र संचालन में नहीं था, संयंत्र परिसर में औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन किया जा रहा था, संयंत्र परिसर के भीतर साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई। इसके बाद, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के तहत नोटिस उक्त सूचना (संदर्भ 4) के तहत उक्त उद्योग को तामील कराया गया था,

बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.04.2025 और 30.04.2025 को फिर से निरीक्षण किया गया, निम्नलिखित तथ्य देखे गए: पहले छोड़ी गई खदानों में डंप किए गए ठोस कचरे को हटाने/निपटान के लिए कोई संतोषजनक काम नहीं किया गया है।

प्लांट में लगा ETP चालू हालत में नहीं पाया गया; और यूनिट से निकलने वाला कचरा प्लांट परिसर के बाहर फेंका जा रहा था।
प्लांट परिसर में सामान्य हाउसकीपिंग संतोषजनक नहीं पाई गई। इसलिए, वाटर (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कार्यालय निर्देश देता है कि आप मशरूम उत्पादन यूनिट को बंद कर दें और संबंधित अधिकारी आपकी यूनिट को दी गई सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से काट देंगे, जैसे: बिजली, पानी।

जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा 03.05.2025 को जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए संस्थान पर जल , बिजली सप्लाई बंद कर ताला लगाया जाए। यह प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि
कल दिनांक 23 दिसंबर 2025 की दोपहर 2 बजे तक उचित कार्यवाही करे।

प्रशासन द्वारा कल उमा राईस मिल, मोजो मशरूम एवं मारूति फ्रेश संस्थान पर तालाबंदी नहीं किया जाता है तो दिनांक – 24 – 12-2025 को अपराधी (उद्योगपति),भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट राजनेता गठबंधन का शव यात्रा धरना स्थल से पिकरीडीह,गनियारी,मुड़पार होते हुए धरना स्थल पर पहुंचेगी।

आज के धरना-प्रदर्शन में मुख्यरूप से धर्मेंद्र बैरागी,रामचंद्र, हुलास साहू,नरोत्तम शर्मा,दाऊलाल वर्मा, रविशंकर निषाद, शिव खुंटे,राजू गायकवाङ,चरण खुंटे,राजकुमार बारले,सुमनदास खुंटे,सत्यप्रकाश बारले,रोहित निर्मलकर, सोनू देवांगन, पुरूषोत्तम खुंटे उपस्थित रहे। उक्त जानकरी देते हुए समिति सचिव धर्मेन्द्र बैरागी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किए।

छत्तीसगढ़ ग्राम विकास एकता समिति
9926951382, 8225085605

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