छत्तीसगढ़: कैबिनेट बैठक, 10 बड़े निर्णय पर मुहर…जानिए!

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में किसानों, वन उत्पाद संग्राहकों, उद्योग, पुलिस व्यवस्था और वित्तीय बोझ कम करने से जुड़े कुल 10 बड़े निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीद के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार में 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े पुराने ऋणों पर बड़ा फैसला लेते हुए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी को मंजूरी दी। इससे हर साल करीब 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान से राज्य को राहत मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।

उसना मिलिंग पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं मिलरों के लिए पात्रता की शर्त में भी राहत देते हुए न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिससे निवेश प्रक्रिया, प्रचार-प्रसार और सेवा गतिविधि प्रमाणन से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी और राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट ने 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। यह छूट पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं के लिए लागू होगी।

धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग से जुड़ी गतिविधियों में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद एक वर्ष के लिए सृजित करने और रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया गया है।

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