सफेमा के तहत् गांजा तस्कर राकेश वर्मा के करोड़ो रूपये की अचल संपत्ति जप्त
रायपुर: थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 308/25 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में दिनांक 20.05.25 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम छडिया में आरोपी मोहन सिंग कोशले उर्फ राकेश पिता चैनदास कोशले उम्र 40 साल साकिन छड़िया थाना खरोरा जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 27.894 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 4,18,410/- रूपये जप्त किया गया था।
पूछताछ में आरोपी द्वारा गांजा को राकेश वर्मा पिता रूपू राम वर्मा उम्र 45 साल निवासी ग्राम खपरीडीहखुर्द थाना खरोरा जिला रायपुर का होना बताया गया था। आरोपी राकेश वर्मा दिनांक घटना से लगातार फरार है।
प्रकरण में थाना प्रभारी खरोरा रायपुर द्वारा गांजा तस्कर आरोपी राकेश वर्मा तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर गांजा तस्करी/बिक्री कर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जप्त करने हेतु प्रतिवेदन सफेमा कोर्ट मुम्बई प्रेषित किया गया था, जिस पर सफेमा कोर्ट मुम्बई के आदेश पर सफेमा के तहत आरोपी राकेश वर्मा तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर ग्राम खपरीडीहखुर्द खरोरा में अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से अर्जित की गई अचल संपत्ति 13 प्लाट (भूमि) कीमती लगभग 1.5 करोड़ रूपये को जप्त किया गया।
खरोरा थाना अंतर्गत नशे के व्यापारी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है।
