अब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को मिलेंगे समय पर सरकारी नियम से वेतन…पढ़ें!

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सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पीएम ने सिविल डिफेंस ट्रेनिंग के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि राज्यों को आवंटित की जा रही है, जिससे देशभर के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
यह जानकारी सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (Capsi-केप्सी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के संचालकों की बैठक के दौरान दी।
एक समान होगा सिक्योरिटी गार्ड्स का वेतन
कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के नए कानून से छत्तीसगढ़ सहित देशभर के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी बढ़ेगी। इस नए कानून के तहत पूरे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का वेतन एक समान किया जाएगा।

सिक्योरिटी गार्ड्स ‘फर्स्ट रिस्पांडर’
कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि देश में लगभग एक करोड़ लोग प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की सेवाएं दे रहे हैं। किसी भी घटना की स्थिति में वे ‘फर्स्ट रिस्पांडर’ के तौर पर सबसे पहले नागरिकों की मदद करेंगे, क्योंकि वे हर समय मौके पर मौजूद होते हैं।

सिविल डिफेंस और होम गार्ड के साथ MOU
केप्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एसोसिएशन ने डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस और होम गार्ड के साथ एक अनुबंध (MOU) पर साइन हुए हैं। इसके तहत देशभर के सिक्योरिटी गार्ड्स को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों को जल्द राशि आवंटित करेगी।

NDMA के साथ भी अनुबंध
केप्सी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) के साथ भी एक MOU किया है। इसके तहत यदि देश में कभी आपात जैसी स्थिति बनती है, तो एक करोड़ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स नागरिकों की सुरक्षा में सहयोगी बनेंगे। इसके लिए गार्ड्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है।

एजेंसी का लाइसेंस नवीनीकरण आसान होगा
कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स पुलिस के सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को त्वरित और सुगम बनाया जा रहा है।
कोड ऑफ वेजेस लागू, समय पर मिलेगी सैलरी
केप्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने ‘कोड ऑफ वेजेस’ का नया अधिनियम लागू किया है। इसके तहत सर्विस टेकर को सात दिन में सैलरी का पेमेंट करना अनिवार्य होगा और सिक्योरिटी एजेंसियां भी अपने गार्ड्स को हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन देना होगा। इस कानून से सिक्योरिटी गार्ड्स को ताकत मिलेगी।

पूरे देश में गार्ड्स का समान वेतन होगा लागू
उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत अब पूरे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का वेतन एक समान होगा। अभी छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, पंजाब, दक्षिण भारत और अन्य राज्यों में गार्ड्स का वेतन अलग-अलग है। नए कानून से छत्तीसगढ़ समेत देशभर के गार्ड्स का वेतन बढ़ेगा, जिससे वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकेंगे।
प्राइवेट सिक्योरिटी की 22 फीसदी ग्रोथ
केप्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उनकी संस्था अपेक्स बॉडी है और देश के प्रत्येक राज्य में इसकी इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि हम होम मिनिस्ट्री के साथ, उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। देश में एक करोड़ सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत हैं और इसकी ग्रोथ 22 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि देश में सबसे ज्यादा नौकरी प्राइवेट सिक्योरिटी के सेक्टर में दी जा रही हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट लागू किया है।
स्टूडेंट्स को दी जाएगी ट्रेनिंग
केप्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अंदरूनी सुरक्षा देश में सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। कब कहां दंगे या अन्य अराजक घटना हो जाए, ऐसी स्थिति में हम सरकार के साथ मिल कर सुरक्षा के कार्य में लगे हुए हैं। एसोसिएशन आम नागरिकों, स्कूल, कॉलेज के स्टूडेंट्स को देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग देगा।

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